पीपीएफ, जीवन बीमा और होम लोन के बाद भी बनती है आयकर की देनदारी तो माता-पिता के बीमा पर दोगुनी छूट लें
नई दिल्ली
सामान्य तौर पर आम आदमी बचत योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), जीवन बीमा और होम लोन के जरिए आयकर की बचत करता है। यदि इसके बाद भी आयकर की देनदारी बनती है तो माता-पिता को उपहार देकर भी टैक्स में बचत कर सकते हैं। इसके अलावा उनके नाम से निवेश करके या बीमा पॉलिसी खरीदकर दोहरा लाभ ले सकते हैं।
स्वास्थ्य बीमा के जरिए करें बचत : आयकर अधिनियम की आधार 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर 25 हजार रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है। माता-पिता का स्वास्थ्य बीमा कराकर भी बच्चे आयकर में छूट का दावा कर सकते हैं। यदि माता-पिता की उम्र 60 साल से अधिक है तो 50 हजार रुपये तक टैक्स में छूट ली जा सकती है। इस तरह आपके लिए यह छूट दोगुनी हो जाती है।
मकान किराए पर लें छूट : माता-पिता के साथ उनके मकान में रहने पर किराए के रूप में भी आयकर छूट ली जा सकती है। हालांकि, इसके लिए माता-पिता को किराए का वास्तविक भुगतान किया जाना जरूरी है।
इतनी हो आय : 80 साल से कम उम्र के वरिष्ठ नागरिकों की तीन लाख रुपये तक की आय और 80 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को पांच लाख तक की आय पर कोई कर नहीं देना होता।