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February 14, 2026

जनहानि के 7 प्रकरणों में 28 लाख स्वीकृत

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रायपुर
छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न प्राकृतिक आपदा से हुई जनहानि पर जिला कलेक्टर के माध्यम से आर्थिक सहायता अनुदान स्वीकृत की जाती है। ऐसे ही 07 प्रकरणों में पीड़ित परिवार के निकटतम वारिशानों को 4-4 लाख रूपए के मान से कुल 28 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं।   

राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार जांजगीर-चांपा जिले की तहसील बलौदा के ग्राम खिसोरा निवासी श्रीमती रंजिता यादव की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके पति भीखम कुमार, उमेश भारती की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पिता संतोष भारती, तहसील पामगढ़ के ग्राम कोसला निवासी कुमारी साक्षी साहू की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पिता जोतराम, ग्राम नवागांव (तनौद) के शेरसिंह धनुहार की सर्पदंश  से मृत्यु होने पर उनकी मां श्रीमती प्रेमबाई को 4-4  लाख रूपए आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

इसी प्रकार तहसील डभरा के ग्राम सकराली के पुनीराम की पानी में डूबने से मृत्यु होपे पर उनकी पत्नी श्रीमती गायत्री जाटवर, ग्राम ठनगन के नंदराम नृसिंह की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती संतोषी बाई और ग्राम बोहारडीह के झुंकू चौहान की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पुत्र अमरलाल चौहान को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

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