बिना मास्क के यात्री मिलने पर बस मालिक पर होगी कार्यवाही : परिवहन मंत्री राजपूत
भोपाल
परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मास्क के बिना कोई भी व्यक्ति यात्रा ना करें। बस में बिना मास्क यात्री मिलने पर बस मालिक पर कार्यवाही की जाएगी। परिवहन मंत्री राजपूत ने मंगलवार को आईएसबीटी पहुँचकर बिना मास्क यात्रा कर रहे चालक, परिचालक एवं यात्रियों को मास्क पहनाए।
परिवहन मंत्री राजपूत ने 'मेरा मास्क-मेरी सुरक्षा' को अभियान में बस अड्डे पर आने जाने वाली बसों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बस यात्रियों को समझाइश देते हुए मास्क पहनाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव से बचने का एकमात्र उपाय आपका मास्क ही है। उन्होंने ड्राइवर एवं कंडक्टर से कहा कि बिना मास्क के किसी भी यात्री को बस में न चढ़ने दे।
कोरोना संक्रमण एक दूसरे के नजदीक आने और बिना मास्क के होने से बढ़ता है। सभी लोग मास्क लगाना अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझे। तभी हम संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि मास्क लगाना सभी के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। इसके लिए राज्य शासन ने जुर्माने का भी प्रावधान किया है।
मंत्री राजपूत ने कहा कि यात्री स्वयं भी किसी को बिना मास्क के देखे तो उसे टोके और मास्क पहनने के लिए बाध्य करें। मंत्री राजपूत ने महिला यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे साड़ी के पल्लू या रुमाल को मास्क के रूप में इस्तेमाल न करें।
मंत्री राजपूत ने कहा कि हवाई जहाज में यात्रियों के लिए मास्क की अनिवार्यता के अनुरूप ही बसों में भी मास्क संबंधी दिशानिर्देश लागू करें। मंत्री राजपूत ने कंडक्टर-ड्राइवर को हिदायत दी कि अगली बार बिना मास्क के पाए गए तो कार्यवाही की जाएगी।