विजय माल्या को एक और झटका, लंदन स्थित आलीशान घर को खाली करने का आदेश
नई दिल्ली
भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। माल्या को लंदन की कोर्ट में बड़ा झटका लगा है और लंदन स्थित अपने आलीशान बंगले को अब विजय माल्या को खाली करना होगा। यूबीएस बैंक ने माल्या के खिलाफ केस जीत लिया है और कोर्ट ने बंगले का को बैंक को सौंपने का आदेश दे दिया है। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसी आलीशान बंगले में माल्या के साथ उसका बेटा और उसकी मां भी रहती हैं।
दरअसल, व्यवसायी विजय माल्या ने अपने बंगले को यूबीएस बैंक के पास गिरवी रखा था। लेकिन अब कोर्ट ने बैंक को इस बंगले का अधिकार दे दिया है, जिसके बाद बैंक के पास इस बंगले का मालिकाना हक आ गया है और अब बैंक इसे बेच सकता है। यह सब तब हुआ जब विजय माल्या को घर से बेदखल किए जाने के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी ब्रिटिश अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी।
स्विस बैंक यूबीएस के साथ लंबे समय से जारी कानूनी विवाद में माल्या के इस घर को खाली कराने का आदेश दिया गया था। माल्या ने इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। लंदन हाईकोर्ट के चांसरी डिविजन के न्यायाधीश मैथ्यू मार्श ने अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने का कोई आधार नहीं है। इसका मतलब है कि माल्या को इस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक माल्या को स्विस बैंक को 2.04 करोड़ पाउंड का कर्ज लौटाना है। माल्या के लंदन स्थित इस घर में उनकी 95 साल की मां रहती हैं. विजय माल्या यह आलीशान घर लंदन के रीजेंट पार्क इलाके में स्थित है वहां रहता था। अगर माल्या इस घर को तत्काल नहीं छोड़ता है तो उसे सुरक्षाकर्मी जबरन घर से बाहर निकाल सकते हैं।
बता दें कि विजय माल्या मार्च 2016 में ब्रिटेन भाग गया था। वह भारत में 9,000 करोड़ रुपये के कर्ज की हेराफेरी और धनशोधन के मामले में वांछित है। यह कर्ज किंगफिशयर एयरलाइंस को कई बैंकों ने दिए थे। फिलहाल वह ब्रिटेन में प्रत्यर्पण वारंट पर जमानत पर है। माल्या और उनकी अब बंद हो चुकी कंपनी पर 6203 करोड़ रुपये का हिस्सा बकाया है।