जिला सिरमौर में लंगर और धाम के आयोजन पर लगाया प्रतिबंध
नाहन
जिला सिरमौर में 10 जनवरी 2022 को कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जारी आदेशों के निरंतरता में मंगलवार को नए आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधीश सिरमौर रामकुमार गौतम ने बताया कि जिला में अब सभी प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक व राजनीतिक समारोह एवं विवाह प्रथा अंतिम संस्कार में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 100 व्यक्ति एकत्र हो सकेंगे, जबकि खुले में स्थान की क्षमता का कुल 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 300 व्यक्ति को एकत्र होने की अनुमति होगी। आदेशानुसार किसी भी आयोजन से पहले संबंधित उपमंडल अधिकारी अथवा स्थानीय प्रशासन को पूर्व सूचित करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त इस तरह की सभाओं के आयोजन के दौरान कोविड-19 के अनुरूप व्यवहार का कड़ाई से पालन करते हुए फेस मास्क पहनना, शारीरिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर आदि का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
आदेशानुसार जिला के सभी धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों व इसके आसपास लंगर के आयोजन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। जबकि जिला के अन्य स्थानों पर सामुदायिक रसोई व धाम पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। आदेशानुसार सिरमौर में बार्बर की दुकानें अब रविवार की जगह मंगलवार को बंद रहेंगी। इसके अतिरिक्त रविवार और शनिवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच बार्बर शाप को संचालित करने की अनुमति होगी। जबकि अन्य दिनों में कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए बार्बर शाप सुबह 9 बजे से शाम साढ़े 6 बजे के बीच खुली रहेगी।