आईएएस अधिकारी 31 जनवरी तक दे संपत्ति का ब्यौरा
भोपाल
मध्यप्रदेश के अधिकांश आईएएस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने सभी राज्यों के आईएएस अधिकारियों को कहा है कि वे 31 जनवरी तक अनिवार्य रुप से अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा आॅनलाईन भेजें। केन्द्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कार्मिक लोक शितायत तथा पेंशन मंत्रालय के उपसचिव दीप्ति उमाशंकर ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखा है।
सभी से कहा गया है कि राज्यों के आईएएस अधिकारी अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा समय पर जमा करें। ऐसा न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। उच्च वेतन पद पर नियुक्ति पर विचार के लिए समय सीमा के भीतर सम्पत्ति का ब्यौरा देना होगा। एक जनवरी से 31 दिसंबर के बीच अर्जित सम्पत्ति और पूर्व से मौजूद अचल सम्पत्ति का ब्यौरा सभी आईएएस अधिकारियों को देना होता है। पिछले साल की सम्पत्ति का ब्यौरा सभी आईएएस अधिकारियों को 31 जनवरी 2022 तक देना अनिवार्य है।