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करमुक्त होगी महुए से बनी शराब

भोपाल
राज्य सरकार नई आबकारी नीति में अब शराब के छोटे समूह बनाकर ठेके जारी करेगी। वहीं महुए से बनने वाली शराब को करमुक्त किया जाएगा। मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में पूरक एजेंडें में नई आबकारी नीति पर चर्चा की गई। प्रदेश के 89 विकासखंडों में आदिवासियों द्वारा बनाई जाने वाली शराब को करमुक्त करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इसके अलावा प्रदेश में शराब के ठेके दिये जाने के लिए भी पॉलिसी में बदलाव किया जा रहा है। अब दो से पांच दुकानों के छोटे-छोटे समूह बनाकर शराब दुकानों के ठेके आबंटित किए जाएंगे। एक ग्रुप में अधिकतम पांच दुकाने होंगी।वित्त विभाग नई आबकारी नीति को मंजूरी दे चुका है।  आज कैबिनेट में इसे मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया। नई आबकारी नीति में हेरिटेज शराब के निर्माण में इसकी गुणवत्ता बनी रहे इसका प्रावधान भी किया गया है। शराब जहरीली होकर लोगो को नुकसान नहीं पहुंचाये इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। आदिवासियों की आमदनी बढ़ाने के लिए हेरिटेज शराब को शराब दुकानों के जरिए बेचने का प्रावधानभी किया जाएगा। ठेकेदार डिमांड के अनुसार अदिवासियों से शराब लेकर उसे बेच सकेंगे। नई शराब नीति के जरिए शराब की कीमते कम करने की भी तैयारी है।

 सामान्य वर्ग कल्याण आयोग का कार्यकाल  15 सितंबर 2021 से दो वर्ष बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। विमुक्त धुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़  जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर घुमन्तु और अर्द्धघुमंतु जनजाति विभाग करने और डायल 100 सेवाओं को मार्च या नये ठेके अवधि तक कार्यकाल बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।

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