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February 16, 2025

सूरजपुर जिले में लगा नाइट कर्फ्यू

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सूरजपुर
कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने आदेश जारी कर बताया कि कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिले में कोरोना वायरस के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिला सूरजपुर क्षेत्रांतर्गत कोरोना वायरस का संक्रमण दर 04 प्रतिशत से अधिक पाये जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश के अनुक्रम में तथा छ.ग. शासन, सामान्य  प्रशासन विभाग के परिपत्र 04 जनवरी 2022 में दिये गये निर्देश के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण सूरजपुर जिले में निम्नानुसार प्रतिबंध अधिरोपित रहेगा।  जिला क्षेत्रांतर्गत रात्रि 10 बजे से प्रात: 06 बजे तक सभी गैर-व्यवसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित रहेगा। जिला सूरजपुर के सभी शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थान, जिसमें कोचिंग, ट्यूशन संस्थान भी सम्मिलित हैं, को आगामी आदेश पर्यन्त बंद करने हेतु आदेशित किया जाता है, किन्तु आॅनलाईन क्लासेस जारी रहेंगे। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाएं अपने निर्धारित तिथि अनुसार संचालित रहेंगे। इसके लिए शिक्षण संस्थान को खोले जाने की अनुमति होगी। स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्ले स्कूल संचालन की अनुमति नहीं होगी, किन्तु आॅनलाईन क्लासेस जारी रहेगे। जिम, क्लब, पुस्तकालय खोला जाना प्रतिबंधित रहेगा।

समस्त स्कूलों को आवश्यकता पड?े पर 15-18 आयु वर्ग के बच्चों के वैक्सीनेशन कार्य हेतु स्कूल परिसर में कोविड गाईडलाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोला जा सकेगा। सभी सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा। निजी अस्पतालों के संचालक नियमित रूप से बिस्तर उपलब्धता की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के वेबसाईट पर प्रतिदिन अपलोड करेंगे। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाईन रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। पूर्व में जारी आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् लागू रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर ऐपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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