Categories

September 19, 2026

हाईकोर्ट ने दिलबर नेगी मर्डर केस में 6 आरोपियों को दी जमानत, दुुकान के अंदर मिली थी हाथ-पैर कटी अधजली लाश

Spread the love

नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान गोकुलपुरी में हुई एक युवक दिलबर नेगी (Dilbar Negi Murder Case) की हत्या के मामले में मंगलवार को छह लोगों को जमानत दे दी। आरोपियों के खिलाफ गोकुलपुरी थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने मंगलवार को आदेश पारित करते हुए मोहम्मद ताहिर, शाहरुख, मोहम्मद फैजल, मोहम्मद शोएब, राशिद और परवेज को जमानत दे दी। इन सभी आरोपियों पर मिठाई की दुकान में तोड़फोड़ और आग लगाने से संबंधित एक मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके चलते 22 वर्षीय एक व्यक्ति की जलने से मौत हो गई थी।

दिलबर नेगी (22) के रूप में पहचाने जाने वाले मृतक को दंगाइयों की भीड़ ने कथित तौर पर उसके हाथ-पैर काटने के बाद आग में जला दिया था। नेगी घटना से छह महीने पहले ही वह अपने पैतृक राज्य उत्तराखंड से नौकरी की तलाश में दिल्ली आया था। पुलिस के अनुसार, 24 फरवरी को शिव विहार तिराहे के पास एक दंगा हुआ था जिसमें आरोपी व्यक्तियों ने पथराव किया, तोड़फोड़ की और वहां कई दुकानों में आग लगा दी थी। दो दिन बाद उक्त दुकान से दिलबर नेगी नाम के एक व्यक्ति का क्षत-विक्षत शव मिला था।गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में तीन दिनों तक चली साम्प्रदायिक हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि लगभग 200 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Developed by WES. | Privacy Policy

Latest News

एच-1बी वीजा: ट्रंप प्रशासन ने 1 लाख डॉलर शुल्क एक साल बढ़ाया, जांच भी सख्त; भारतीयों पर क्या होगा असर…

पीएम मोदी के जन्मदिन पर जगमग होगा प्रदेश: रायपुर में जलेंगे 25 लाख दीये, महादेव घाट पर महाआरती, CM होंगे शामिल…

ईडी की बड़ी कार्रवाई: अमृत ग्रुप के कोलकाता-इंदौर में 17 ठिकानों पर रेड, निवेशकों से धोखाधड़ी का लगा आरोप…

छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना पर बहस के बाद भाजपा-कांग्रेस में छिड़ा पोस्टर वार…